डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से राहत, लागू रहेगा टैरिफ
अदालत के फैसले पर रोक लगा दी
संघीय व्यापार अदालत ने ट्रंप के प्रस्तावित 'लिबरेशन डे' आयात शुल्क के क्रियान्वयन को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।
वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। अदालत ने कहा कि विवादित टैरिफ नीति पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी। अदालत ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। एक दिन पहले ही अमेरिका की एक निचली अदालत ने ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीति को संविधान का उल्लंघन बताते हुए खारिज कर दिया था। इस पर तत्काल रोक लगा दी थी। इसके एक दिन बाद अमेरिका की एक कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी।
संघीय व्यापार अदालत ने ट्रंप के प्रस्तावित 'लिबरेशन डे' आयात शुल्क के क्रियान्वयन को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि ट्रंप ने अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। ट्रंप प्रशासन ने रोक के खिलाफ अपील की है। इस मामले में कोर्ट सुनवाई करेगा।

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