ट्रंप के 'टैरिफ वॉर' पर सुप्रीम कोर्ट का ब्रेक: कल से बंद होगी टैक्स वसूली, जानें भारत पर क्या पड़ेगा असर
भारत सहित कई देशों को राहत
सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप से वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता कम होगी और राष्ट्रपति की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगेगा
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'टैरिफ नीति' को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (USCBP) ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि मंगलवार, 24 फरवरी की रात 12:01 बजे (EST) से 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) के तहत वसूले जा रहे सभी टैरिफ तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के एकतरफा टैरिफ लगाने के अधिकार को असंवैधानिक करार दिया है। इस फैसले से भारत जैसे देशों पर लगा अतिरिक्त टैक्स खत्म हो जाएगा। हालांकि, ट्रंप ने हार न मानते हुए 'धारा 122' के तहत एक नया 15% ग्लोबल टैरिफ लागू करने का ऐलान किया है, जो पुराने भारी-भरकम टैक्स की तुलना में कम है। भारत के लिए यह राहत की बात है क्योंकि वह पहले 18-25% तक टैक्स का सामना कर रहा था।
150 दिनों की समय सीमा
ट्रंप का नया 15% टैरिफ केवल 150 दिनों के लिए प्रभावी होगा। जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप से वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता कम होगी और राष्ट्रपति की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगेगा।

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