बालिका से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 5 साल की कैद
फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी
28 सितंबर 2020 को दिन में करीब 3:00 बजे 10 रुपए देकर पास की दुकान से चॉकलेट लाने को बोला। वह चॉकलेट लेकर उसके घर गई तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ की ।
कोटा। 14 वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के मामले में पोक्सो क्रम संख्या 3 के न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने मामले में आरोपी पर जुमार्ना भी लगाया है। पीड़िता ने इस मामले में पुलिस थाना सुल्तानपुर में आरोपी शब्बीर मोहम्मद अंसारी के खिलाफ उसके साथ छेड़छाड़ , फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में 24 अक्टूबर 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था।
पीड़िता ने इस मामले में 24 अक्टूबर 2020 को दी रिपोर्ट में बताया कि वह कक्षा सात की छात्रा है। शब्बीर मोहम्मद अंसारी उम्र 62 साल पुत्र रमजानी निवासी इस्लाम नगर सुल्तानपुर जिला कोटा ने उसे 28 सितंबर 2020 को दिन में करीब 3:00 बजे 10 रुपए देकर पास की दुकान से चॉकलेट लाने को बोला था। वह चॉकलेट लेकर उसके घर गई, तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। पीड़िता उससे किसी तरह अपने को छुड़ाकर भागी, तो उसने धमकी दी कि अगर यह बात किसी को बताई तो तेरा फोटो और वीडियो जो रिकॉर्डिंग किया है उसे वायरल कर दूंगा। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ ,पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए तथा 18 दस्तावेज पेश किए। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार करते हुए 5 साल के कठोर कारावास व जुमार्ने से दंडित किया है।
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