कोर्ट का दुष्कर्म मामले में रोहित जोशी की अग्रिम जमानत रद्द करने से इंकार
दायर अर्जी को खारिज कर दिया है
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने रोहित जोशी के खिलाफ ऐसी ठोस साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे साबित हो कि उसने अग्रिम जमानत का दुरुपयोग किया हो।
जयपुर। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट स्थित एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत ने मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी को दुष्कर्म मामले में मिली अग्रिम जमानत को रद्द करने से इंकार कर दिया है। अदालत ने मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दायर अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने रोहित जोशी के खिलाफ ऐसी ठोस साक्ष्य पेश नहीं की है, जिससे साबित हो कि उसने अग्रिम जमानत का दुरुपयोग किया हो।
दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि आरोपी रोहित प्रभावशाली है और वह पीड़िता को धमकी दे रहा है। आरोपी का संबंध हार्डकोर अपराधियों से भी है। इसलिए पीड़िता की सुरक्षा कारणों से रोहित को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द किया जाए। आरोपी की ओर से कहा गया कि वह जांच में सहयोग कर रहा है और उसने अग्रिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया है। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट ने पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दे रखे है।
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