सुप्रीम कोर्ट में जजों के खाली पड़े पदों पर पांच फरवरी तक फैसला
केंद्र ने कोर्ट को कराया अवगत
अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में खाली पदों की भर्ती पर 5 फरवरी तक फैसला हो जाएगा। इस पर जस्टिस सौजन्य किशन कौल ने कहा की हम उसके लिए आपको पांच और दिन की मोहलत देते हैं।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों के खाली पड़े पदों पर 5 फरवरी तक फैसला हो जाएगा। अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में खाली पदों की भर्ती पर 5 फरवरी तक फैसला हो जाएगा। इस पर जस्टिस सौजन्य किशन कौल ने कहा की हम उसके लिए आपको पांच और दिन की मोहलत देते हैं। तब अटार्नी जनरल ने कहा कि हम कह तो रहे हैं कि हम कॉलेजियम की सिफारिशों पर फैसला कर रहे हैं। इस पर जस्टिस कौल ने कहा कि हम कर रहे हैं और हम करेंगे दोनों में फर्क होता है। जस्टिस कौल ने कहा कि आप कहते हैं कि सरकार नियुक्तियों पर काम कर रहा है, मेरा सवाल है कि यह आखिर कब तक होगा।
गंभीर फैसले लेने को विवश न करें: जस्टिस कौल
जस्टिस कौल ने अटार्नी जनरल से कहा कि आपका रवैया परेशान करने वाला है। ऐसा ही रहा तो आप हमें मजबूर करेंगे कि हम कोई गंभीर फैसला लें। आप हमें कोई गंभीर फैसले लेने को विवश न करें। तब अटार्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से 13 प्रस्ताव केंद्र के पास आए हैं। उनकी प्रक्रिया चल रही है।
सिफारिशों पर अब तक अमल नहीं
जस्टिस कौल ने अटार्नी जनरल से कहा कि हमारे पास जो भी नाम नियुक्ति और तबादले के लिए थे वो हमने आपको भेज दिया है। अब हमारे पाए कुछ भी लंबित नहीं है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में जजों के तबादले की हमारी सिफारिशों पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ। हम जजों के हाईकोर्ट में तबादलों की सिफारिशें करते हैं आप उसे भी लटकाए रखते हैं। यह गंभीर मुद्दा है।
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