
नदी-नालों और गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि के संबंध में होगी उचित कार्रवाई
प्रस्ताव का दे रहे थे जवाब
राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि नदी-नालों और गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि के संबंध में राजस्व विभाग की ओर से विधि विभाग के साथ समन्वय कर इस संबंध में दिए गए निर्णयों का परीक्षण कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जयपुर। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि नदी-नालों और गैर मुमकिन जोहड़ की भूमि के संबंध में राजस्व विभाग की ओर से विधि विभाग के साथ समन्वय कर इस संबंध में दिए गए निर्णयों का परीक्षण कराकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व मंत्री शून्यकाल के दौरान विधायक रीटा चौधरी की ओर से प्रदेश की सभी तहसीलों में गैर मुमकिन जोहड़ किस्म की भूमि के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे।
इससे पहले राजस्व मंत्री ने अपने लिखित जवाब में बताया कि उच्च न्यायालय के निर्णय एसबी सिविल रिट नं 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार में 29 मई, 2012 को पारित आदेश की पालना में राज्य के समस्त जिला कलेक्टर्स को 26 जून, 2012 को परिपत्र के जरिए निर्देश दिए हैं कि अतिक्रमित खसरों की सूची तैयार कर बहाव क्षेत्र के खसरों की 1955 की स्थिति से वर्तमान स्थिति की तुलना की जाए तथा 1955 की स्थिति को बहाल करने के कदम उठाएं।
उन्होंने बताया कि बदलाव वाली भूमि पर हुए आवंटन या खातादारी निरस्त करने के लिए अतिक्रमित भूमि के चिन्हीकरण के बाद रेफेरेन्स राजस्व मंडल को भेजे।
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