अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में जांच कमेटी को दें सबूत: अमित शाह

अदालत पर भरोसा रखें, गलत करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे

अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में जांच कमेटी को दें सबूत: अमित शाह

उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के बाद राहुल की दादी इंदिरा गांधी इंग्लैंड गईं थीं। उस समय वे विपक्ष में थीं और सरकार उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही थी।

नई दिल्ली। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा  कि अडाणी-हिंडनबर्ग मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने छह सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी में दो रिटायर्ड जज भी हैं। जिन लोगों के पास इस मामले में कोई सबूत हैं, उन्हें ये सबूत इस कमेटी को दे देने चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ होगा तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। एक न्यूज चैनल से प्राप्त समाचार के अनुसार शाह ने कहा कि सभी को देश की अदालतों पर भरोसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के साथ सेबी भी इस मामले की जांच कर रही है। शाह ने आगे कहा कि लोगों को आधारहीन आरोप नहीं लगाने चाहिएए क्योंकि ये जांच में टिक नहीं पाते हैं। शाह ने राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के बाद राहुल की दादी इंदिरा गांधी इंग्लैंड गईं थीं। उस समय वे विपक्ष में थीं और सरकार उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही थी।

इन्दिरा ने विदेश में किया था भारत का बचाव 
उन्होंने कहा,  इंग्लैंड में उनसे सवाल पूछा गया कि आपका देश कैसे काम कर रहा है। इसके जवाब में इंदिरा ने कहा कि मेरा देश अच्छे से काम कर रहा है। कुछ मुद्दे हैं लेकिन मैं उनके बारे में यहां बात नहीं करना चाहती। यहां मैं भारतीय हूं और मैं अपने देश के बारे में कुछ नहीं कहूंगी। अमित शाह ने अपने बयान से कांग्रेस को याद दिलाया है कि इंदिरा गांधी ने भी विदेश जाकर देश के मुद्दों पर बातचीत करने से इनकार कर दिया था। अमित शाह ने कहा कि विपक्षी पार्टियां सामने आकर बात करें तो संसद में जारी गतिरोध खत्म हो सकता है। दोनों पक्ष स्पीकर के सामने बैठकर चर्चा करें तो संसद अच्छे से चल पाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ मीडिया से बात करते हैं। प्रेस कॉफ्रेंस करते हैं। इससे कुछ नहीं हो सकता। संसद में सभी को बोलने की आजादी है, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का भी पालन करना होता है।

जांच एजेंसियां निष्पक्ष
शाह ने कहा कि ईडी और सीबीआइ समेत सभी जांच एजेंसियां निष्पक्ष रूप से काम कर रही हैं। ये एजेंसियां कोर्ट से ऊपर नहीं हैं। इनकी कार्रवाई को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने पूछा कि ये लोग एजेंसियों के एक्शन के खिलाफ कोर्ट जाने के बजाय बाहर क्यों चिल्ला रहे हैं।

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