ग्राम विकास अधिकारी भर्ती-2021 के दो प्रश्नों की जांच विशेषज्ञ कमेटी से करा पुन: मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश
पूर्व में नियुक्त अभ्यर्थी नहीं होंगे प्रभावित
जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश कुशाल भारद्वाज व अन्य की 70 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह कोर्ट का काम नहीं है कि वह विशेषज्ञ कमेटी के निर्णय पर अपना फैसला दे और ना ही यह ज्यूडिशियल रिव्यू के तहत आता है।
ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि वह ग्राम विकास अधिकारी भर्ती-2021 में पूछे गए दो प्रश्नों, प्रश्न संख्या 132 व 144 को परीक्षण के लिए विशेषज्ञ कमेटी के पास भेजे। अदालत ने कमेटी को कहा है कि वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड व राजस्थान ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों के आधार पर इन प्रश्नों का परीक्षण करे। वहीं यदि कमेटी मॉडल उत्तर कुंजी में बताए जवाब को भी सही मानती है तो इन दोनों प्रश्नों को डिलीट किया जाए। अदालत ने कर्मचारी बोर्ड को कहा है कि वह विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करे और योग्य अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन कर नियुक्ति दी जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस आदेश से वे पूर्व में नियुक्त हो चुके अभ्यर्थी प्रभावित नहीं होंगे। जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश कुशाल भारद्वाज व अन्य की 70 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह कोर्ट का काम नहीं है कि वह विशेषज्ञ कमेटी के निर्णय पर अपना फैसला दे और ना ही यह ज्यूडिशियल रिव्यू के तहत आता है।
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