ईपीएफओ ने पांच लाख की ऑटो सेटलमेंट की सीमा, लाखों अंशधारकों को मिलेगा लाभ
ईपीएफओ ने अपनी सेवाओं को तेज करने के लिए कई सुधार किए
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अंशधारकों के लिए भविष्य निधि जमा से ऑटो सैटलमेंट के माध्यम से अग्रिम राशि निकालने की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी है।
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने अंशधारकों के लिए भविष्य निधि जमा से ऑटो सैटलमेंट के माध्यम से अग्रिम राशि निकालने की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी है। ईपीएफओ के सूत्रों ने मंगलवार को यहां बताया कि कोविड काल के दौरान एक लाख रुपए तक के अग्रिम दावे के लिए ऑटो सेंटलमेंट की सुविधा शुरू की गई थी जिसे अब पांच लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है।
इससे लाखों अंशधारकों को लाभ होगा। ईपीएफओ ने सबसे पहले कोविड-19 महामारी के दौरान सदस्यों के लिए वित्तीय सहायता के लिए यह सुविधा आरंभ की थी। बाद में इसे बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास जैसी आवश्यकता के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल में ईपीएफओ ने अपनी सेवाओं को तेज, पारदर्शी और जन अनुकूल बनाने के लिए कई सुधार किए हैं। इनमें अपने ग्राहक को जानो, त्रुटि सुधार की प्रक्रिया को सरल बनाना आदि शामिल है। इसके अलावा अंशधारक को अपने प्रोफाइल सुधार के लिए नियोक्ता और ईपीएफओ पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह प्रक्रिया बिना किसी मानव संलिप्तता के तेजी और पारदर्शिता के साथ दावा निपटाती है।

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