ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज होगी FIR : कोर्ट ने दिया आदेश, आश्रम में नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का आरोप
आदेश के बाद झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज कर विधिवत विवेचना करने के निर्देश दिए हैं।
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज की एक विशेष अदालत ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया ने पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज कर विधिवत विवेचना करने के निर्देश दिए हैं। अदालत के आदेश के बाद झूंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाई थी अर्जी
यह अर्जी शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(4) के तहत दाखिल की गई थी। आरोप है कि संबंधित आश्रम में नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ। आवेदक ने अदालत में कथित साक्ष्य के रूप में सीडी भी प्रस्तुत करने का दावा किया है।
दोनों नाबालिगों के बयान हुए थे दर्ज
गौरतलब है कि 13 फरवरी को आरोप लगाने वाले दोनों नाबालिगों के बयान अदालत में वीडियोग्राफी के साथ दर्ज किए गए थे। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया था और सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अब आदेश जारी होने के बाद मामले में विधिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी।

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