दिवाली पर सिर्फ 2 दिन आतिशबाजी की छूट, 9 नवंबर से फिर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध; जानें पूरा मामला
ऑनलाइन डिलीवरी पर पूरी तरह रोक
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में दिवाली पर सीमित राहत देते हुए 7 और 8 नवंबर को केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। इसके लिए सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे का समय तय किया गया है। अस्पतालों और साइलेंस जोन के 300 मीटर दायरे में रोक रहेगी, जबकि 9 नवंबर से पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू होगा।
नई दिल्ली। दिल्ली-NCR में दिवाली पर पटाखे जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सीमित राहत दी है। कोर्ट ने 7 और 8 नवंबर को केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। इसके लिए सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू हो जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित स्थानों पर होगी और ऑनलाइन बिक्री की अनुमति नहीं रहेगी।
ग्रीन पटाखों के पैकेट पर क्यूआर कोड अनिवार्य होगा, जिससे उनकी प्रमाणिकता जांची जा सकेगी। अस्पतालों, स्कूलों और साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक रहेगी। बेरियम वाले और पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। पुलिस और प्रशासन को विशेष निगरानी दल बनाकर नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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