तिहाड़ में चल रहा वसूली रैकेट : हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश, 11 अगस्त से पहले मांगी जांच रिपोर्ट
कार्यप्रणाली में आपराधिक गतिविधियां हावी
दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के अंदर चल रहे वसूली के रैकेट में जेल अधिकारियों जुड़े आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के अंदर चल रहे वसूली के रैकेट में जेल अधिकारियों जुड़े आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वो इस बारे में विभागीय जांच कर इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करें। कोर्ट ने सीबीआई और दिल्ली के मुख्य सचिव को 11 अगस्त के पहले जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।
जांच में विचलित करने वाले तथ्य
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सेंट्रल जेल नंबर 8 और सेमी ओपन जेल की जांच करने वाले जज की रिपोर्ट पर गौर किया और पाया कि जज की जांच के दौरान काफी विचलित करने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि तिहाड़ जेल की कार्यप्रणाली में किस तरह गड़बड़ी है जो आपराधिक गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं।
कार्यप्रणाली में आपराधिक गतिविधियां हावी
कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट में इस बात के संकेत हैं कि तिहाड़ की कार्यप्रणाली में आपराधिक गतिविधियां हावी हैं, ऐसे में इसकी विस्तृत जांच की जरुरत है। कोर्ट ने दिल्ली के जेल महानिदेशक को निर्देश दिया कि वो मुख्य सचिव की जांच में सहयोग करें।

Comment List