लाइसेंस नियमों में बड़ा बदलाव: 50 साल की उम्र तक वैध होगा ड्राइविंग लाइसेंस, ऑनलाइन होंगी RTO सेवाएं
निगेटिव मार्किंग और लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। प्रस्तावित नए सिस्टम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 50 साल की उम्र तक की जा सकती है, जिससे लोगों को बार-बार लाइसेंस रिन्यू कराने की परेशानी से राहत मिलेगी। फिलहाल लाइसेंस आमतौर पर 20 साल के लिए जारी होता है।
इसके साथ ही वाहन मालिकाना हक ट्रांसफर, परमिट रिन्यूअल और अन्य आरटीओ सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने की योजना बनाई जा रही है। इससे लोगों को आरटीओ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से काम हो सकेगा।
सरकार का कहना है कि डिजिटल सिस्टम से राज्यों के राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। नए सिस्टम में निगेटिव मार्किंग लागू हो सकती है, अधिक अंक होने पर लाइसेंस सस्पेंड या रद्द किया जा सकेगा।

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