सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार विरोधी कानून को लेकर सुनाया फैसला
लोक सेवक के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार की स्वीकृति अनिवार्य
कोर्ट ने इस मामले की संवैधानिक वैधता पर विभाजित फैसला दिया, इसके तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार विरोधी कानून को लेकर अपना फैसला सुनाया। अदालत ने यह फैसला जांच से पहले मंजूरी को अनिवार्य बनाने वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनिम की धारा 17ए की वैधता को लेकर सुनाया।
कोर्ट ने इस मामले की संवैधानिक वैधता पर विभाजित फैसला दिया, इसके तहत किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।
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