NH-544 की बदहाल हालत पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़, पालयेकरा टोल वसूली पर हाईकोर्ट के रोक आदेश में दखल से इनकार
पीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को निर्देश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल हाई कोर्ट के उस फैसले में कोई हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिसमें त्रिशूर जिले के पालयेकरा टोल प्लाजा पर टोल वसूली रोकने का आदेश दिया गया था
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल हाई कोर्ट के उस फैसले में कोई हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिसमें त्रिशूर जिले के पालयेकरा टोल प्लाजा पर टोल वसूली रोकने का आदेश दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने नेशनल हाईवे-544 के एदापल्ली-मनुथी खंड की जर्जर स्थिति पर नाराज़गी जताई। पीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को सड़क की मरम्मत और रखरखाव के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए।
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