केंद्र सरकार का बड़ा फ़ैसला: डीजल, विमान ईंधन के निर्यात पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया, नई दरें आज से लागू
घरेलू बिक्री पर लागू नहीं
नई दिल्ली। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन के निर्यात पर उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। डीजल के निर्यात पर उत्पाद शुल्क में 50 पैसे और विमान ईंधन पर तीन रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गयी है। वित्त मंत्रालय की सोमवार देर रात जारी अधिसूचना में बताया गया है कि नयी दरें 16 जून 2026 से लागू होंगी। निर्यात वाले डीजल पर उत्पाद शुल्क 13.5 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन के निर्यात पर अब 9.5 रुपये की जगह 12.5 रुपये प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लगेगा। वहीं, पेट्रोल निर्यात पर उत्पाद शुल्क 1.50 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रखा गया है।
इन दरों में पिछली बार 01 जून को बदलाव किये गये थे। उस समय निर्यात वाले पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 1.50 रुपये, डीजल पर तीन रुपये और विमान ईंधन पर 6.50 रुपये घटाये गये थे। उत्पाद शुल्क की ये दरें घरेलू बिक्री पर लागू नहीं होंगी। साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को किये जाने वाले निर्यात पर भी ये दरें लागू नहीं होंगी।

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