RBI ने केनरा बैंक पर लगाया 41 लाख का जुर्माना, जानें क्या है मामला?
KYC से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई
मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामकीय निर्देशों का पालन नहीं करने पर सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक पर 41.8 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई बैंकिंग नियमों, विशेष रूप से 'नो योर कस्टमर' (KYC) से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में की है। RBI की जांच में पाया गया कि केनरा बैंक ने कई ग्राहकों के KYC रिकॉर्ड निर्धारित समयसीमा के भीतर सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (CKYCR) में अपलोड नहीं किए। नियमानुसार बैंकों को ग्राहकों की पहचान संबंधी जानकारी तय समय में केंद्रीय डेटाबेस में दर्ज करनी होती है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी और संदिग्ध लेनदेन पर प्रभावी निगरानी रखी जा सके।
इसके अलावा बैंक द्वारा कुछ खातों को समय से पहले निष्क्रिय (इनऑपरेटिव) घोषित करने का मामला भी सामने आया। RBI के निर्देशों के अनुसार यदि किसी खाते में पिछले एक वर्ष के दौरान ग्राहक की ओर से कोई लेनदेन हुआ है, तो उसे सक्रिय माना जाता है। जांच में पाया गया कि बैंक ने ऐसे कुछ खातों को भी निष्क्रिय श्रेणी में डाल दिया था, जिनमें एक वर्ष की अवधि पूरी नहीं हुई थी। RBI ने स्पष्ट किया है कि इस जुर्माने का बैंक के ग्राहकों की जमा राशि या बैंकिंग सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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