दिल्ली हाई कोर्ट ने WFI को लगाई फटकार, कहा- मातृत्व का सम्मान होता है, विनेश को आगामी एशियन गेम्स ट्रायल में शामिल करने का दिया निर्देश
चयन नियमों की समीक्षा के निर्देश
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं से बाहर करने पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व का सम्मान होना चाहिए। अदालत ने केंद्र को विशेषज्ञ समिति बनाने और विनेश को आगामी एशियन गेम्स ट्रायल में शामिल करने का निर्देश दिया है।
नई दिल्ली। विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं से बाहर किए जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने Wrestling Federation of India की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि मातृत्व का सम्मान किया जाना चाहिए और चयन नियमों में अचानक बदलाव कई सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि विनेश फोगाट के मामले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई जाए और उन्हें आगामी एशियन गेम्स ट्रायल में हिस्सा लेने का अवसर दिया जाए।
मातृत्व अवकाश के बाद वापसी कर रहीं विनेश को डब्ल्यूएफआई ने अनुशासनहीनता और एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया था। साथ ही 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर रोक लगा दी गई थी। इसी फैसले के खिलाफ विनेश ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट अब मामले में डब्ल्यूएफआई के जवाब और नियमों की वैधता पर सुनवाई कर रहा है।

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