खेलों में नया युग : संसद ने पास किया राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, मांडविया ने कहा- खेलों के क्षेत्र में एक नए युग की शुरूआत
लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी
राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025 को मंगलवार को राज्यसभा ने विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति में ध्वनिमत से पारित कर दिया
नई दिल्ली। देश में राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना कर खेल निकायों को मान्यता देने, उनके कामकाज को विनयमित करने तथा वैश्विक स्तर का खेल ढांचा तैयार करने से संबंधित राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी (संशोधन) विधेयक 2025 को मंगलवार को राज्यसभा ने विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति में ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इसके साथ ही इन विधेयकों पर संसद की मुहर लग गई। लोकसभा इन्हें पहले ही पारित कर चुकी है। दोनों विधेयकों पर एक साथ हुई चर्चा का जवाब देते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डा. मनसुख मांडविया ने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से देश में खेलों के क्षेत्र में एक नये युग की शुरूआत होगी।
उन्होंने कहा कि इन विधेयकों को तैयार करने से पहले सभी राज्यों और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ चर्चा की गई है। सरकार अपनी नीतियों तथा खेलो इंडिया जैसी योजनाओं से देश में खेलों के अनुकूल इकोसिस्टम तैयार करने में लगी है।
खेल मंत्री ने कहा कि सरकार ने खेलों के क्षेत्र में दो बड़े लक्ष्य रखे हैं जिनमें वर्ष 2036 में ओलंपिक की मेजबानी और अगले दस वर्षों में भारत को खेलों के क्षेत्र में दुनिया के पहले पांच देशों में शामिल करना है। उन्होंने कहा कि देश को खेल शासन विधेयक का पिछले 30 वर्षों से इंंतजार था।
विधेयक सरकार को राष्ट्रीय खेल बोर्ड की स्थापना का अधिकार देता है। यह बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करेगा और उनकी संबद्ध इकाइयों का पंजीकरण करेगा। केवल मान्यता प्राप्त निकाय ही केंद्र सरकार से धनराशि प्राप्त कर सकेंगे।

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