ट्रम्प के प्रवासियों को निकालने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लोगों को देश से निकालने से पहले उन्हें कानूनी प्रक्रिया का देना होगा मौका  

दुश्मनों को देश से निकालने के लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करनी होती है

ट्रम्प के प्रवासियों को निकालने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लोगों को देश से निकालने से पहले उन्हें कानूनी प्रक्रिया का देना होगा मौका  

अमेरिकी संविधान के कुछ प्रावधान के जरिए इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस फैसले का मतलब है कि प्रवासियों को यह जानने और अदालत में चुनौती देने का अधिकार है कि उन्हें क्यों निकाला जा रहा है।

वॉशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के वेनेजुएला के अप्रवासियों को देश से निकालने के फैसले पर रोक लगा दी है। कई अप्रवासी अभी टेक्सास की एक हिरासत केंद्र में बंद हैं। ट्रम्प प्रशासन 1798 के एलियन एनिमीज एक्ट के जरिए उन्हें जल्द से जल्द देश से बाहर भेजना चाहता था। ट्रम्प प्रशासन के फैसले पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार को लोगों को देश से निकालने से पहले उन्हें कानूनी प्रक्रिया का पूरा मौका देना होगा। 
कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रम्प प्रशासन ने जो तरीका अपनाया, जैसे कि 24 घंटे में बिना सुनवाई को अप्रवासी को देश से बाहर भेज देना, यह कहीं से सही नहीं है। एलियन एनिमीज एक्ट युद्ध के समय का बनाया हुआ कानून है, जिसमें दुश्मनों को देश से निकालने के लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करनी होती है।

हालांकि अमेरिकी संविधान के कुछ प्रावधान के जरिए इसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस फैसले का मतलब है कि प्रवासियों को यह जानने और अदालत में चुनौती देने का अधिकार है कि उन्हें क्यों निकाला जा रहा है। हालांकि यह फैसला अभी अस्थायी है और इस पर पूरी कानूनी लड़ाई अभी बाकी है। अदालत के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा-सुप्रीम कोर्ट हमें अपराधियों को देश से बाहर निकालने की इजाजत नहीं देगा।

 

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