TMC के 20 बागी सांसदों की सदस्यता पर संकट, सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर जारी किया नोटिस
अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द निर्णय लेने की मांग
नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों की लोकसभा सदस्यता का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को TMC नेता अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इन सभी सांसदों को नोटिस जारी किया है। बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सांसदों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर जल्द निर्णय लेने की मांग की है।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की। हालांकि, अदालत ने लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय और लोकसभा महासचिव को अलग से नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में केंद्र की ओर से उनका पक्ष रखने की बात कही।
अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सांसदों के खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत दायर याचिकाओं पर फैसला लेने में देरी हो रही है। उन्होंने पहले भी लोकसभा अध्यक्ष को रिमाइंडर भेजा था और 12 अगस्त को उनसे मुलाकात की थी।
मामला तब शुरू हुआ जब TMC के 20 लोकसभा सांसदों ने त्रिपुरा स्थित नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल होने या विलय का दावा किया। TMC का कहना है कि यह स्वेच्छा से पार्टी छोड़ने के समान है, जबकि बागी सांसद इसे वैध विलय बता रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद उनकी सदस्यता पर फैसला और महत्वपूर्ण हो गया है।

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