सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, मानहानि मामले में 2 साल की सजा पर लगी रोक 

शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, मानहानि मामले में 2 साल की सजा पर लगी रोक 

न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि निचली अदालत ने (राहुल गांधी को) अपराधिक मानहानि की सजा के तौर पर भारतीय दंड संहिता के तहत निर्धारित अधिकतम दो सालों की सजा देने के पीछे कोई विशेष वजह नहीं बताई।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी उपनाम आपराधिक मानहानि मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा पर रोक लगा दी। गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज किये जाने के बाद निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उन्होंने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की शीर्ष अदालत की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि निचली अदालत ने (राहुल गांधी को) अपराधिक मानहानि की सजा के तौर पर भारतीय दंड संहिता के तहत निर्धारित अधिकतम दो सालों की सजा देने के पीछे कोई विशेष वजह नहीं बताई। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में सजा और जुर्माने दोनों के प्रावधान हैं। गुजरात उच्च न्यायालय के इस संदर्भ में राहुल गांधी की अपील खारिज करने के फैसले पर कहा कि दोषसिद्धि पर रोक को खारिज करने के लिए काफी पन्ने खर्च किए हैं, लेकिन उनके (उच्च न्यायालय के) आदेशों में इन पहलुओं (अधिकतम सजा देने के कारणों) पर विचार नहीं किया गया है।

उच्चतम न्यायालय ने मोदी सरनेम यानी मोदी उपनाम की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता श्री गांधी को अपराधिक मानहानि का दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर उनकी विशेष अनुमति याचिका पर पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया था। कांग्रेस नेता के 2019 की एक टिप्पणी के मामले में आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराए जाने और इसके लिए दो साल की सजा देने के मामले में निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाने वाले गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में पहुंचे थे।

 

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