ट्रम्प प्रशासन को शटडाउन के दौरान संघीय कर्मचारियों को बर्खास्त करने से रोका : कोर्ट ने जारी किए आदेश, कहा- ये गतिविधियां कानून के विपरीत
इल्स्टन का आदेश शटडाउन के 15वें दिन जारी किया गया
शटडाउन के बीच ट्रम्प प्रशासन द्वारा संघीय कर्मचारियों की छंटनी पर अमेरिकी न्यायाधीश सुजैन यवोन इल्स्टन ने अस्थायी रोक लगाई है। यूनियनों की याचिका पर यह फैसला आया। प्रशासन ने 4,000 से अधिक कर्मचारियों को नोटिस दिए थे। अदालत ने इसे कानून के खिलाफ बताते हुए सरकार को जवाबदेह ठहराया।
वॉशिंगटन। अमेरिका की एक संघीय न्यायाधीश ने ट्रम्प प्रशासन को सरकारी शटडाउन के दौरान संघीय कर्मचारियों को बर्खास्त करने से अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले की न्यायाधीश सुजैन यवोन इल्स्टन ने अस्थायी रोक का आदेश जारी करते हुए कहा कि यह गतिविधियां कानून के विपरीत हैं।
यह निषेधाज्ञा प्रशासन द्वारा कर्मचारियों की संख्या में कमी लाने के लिए 4,000 से ज्यादा संघीय कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के कुछ ही दिनों बाद आई है। सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो प्रमुख यूनियनों ने छंटनी रोकने के लिए याचिका दायर की थी।
न्यायाधीश इल्स्टन ने कहा कि प्रशासन ने सरकारी खर्च एवं सरकारी कार्यप्रणाली में चूक का फायदा उठाया है तथा आशा व्यक्त किया कि यूनियन यह साबित कर सकती हैं कि सरकार की कार्रवाई गैरकानूनी थी।
ट्रम्प प्रशासन ने चेतावनी दी थी कि वह शटडाउन के दौरान नौकरियों में कटौती करने की इच्छा रखती है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने बार-बार दावा किया था कि कटौती का लक्ष्य डेमोक्रेट एजेंसियां या कार्यक्रम हैं। इससे पहले व्हाइट हाउस के बजट निदेशक रसेल वॉट ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि शटडाउन के कारण 10,000 से अधिक संघीय पदों में कटौती की जाएगी।
इल्स्टन का आदेश शटडाउन के 15वें दिन जारी किया गया, ठीक उससे पहले जब सीनेट नौवीं बार सरकार के लिए आवश्यक अस्थायी वित्त पोषण विधेयक को पारित करने में असफल रही। डेमोक्रेसी फॉरवर्ड, यूनियनों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक वकालत संगठन ने न्यायाधीश के आदेश का स्वागत किया।
संगठन के सीईओ स्काई पेरीमैन ने कहा कि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सरकारी शटडाउन से लोगों का ध्यान उनके प्रशासन के हानिकारक एवं कानूनविहीन कार्यों से हट रहा है, लेकिन अमेरिकी लोग उन्हें जवाबदेह ठहरा रहे हैं, यहां तक कि अदालतों में भी।

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