कार्य बल कटौती मामला : ट्रम्प ने खटखटाया सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा, कोर्ट ने खारिज की अपील

संविधान में इस संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है

कार्य बल कटौती मामला : ट्रम्प ने खटखटाया सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा, कोर्ट ने खारिज की अपील

राष्ट्रपति को अपनी मूल संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कांग्रेस से विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। संविधान में इस संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है।

वाशिंगटन। अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन ने संघीय न्यायालय के उस निषेधाज्ञा को रद्द करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है, जिसने संघीय एजेंसियों को बड़े पैमाने पर कार्यबल में कटौती और पुनर्गठन करने से रोक दिया था। अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉयर ने अपील में तर्क दिया कि संघीय एजेंसियों के कर्मियों को नियंत्रित करना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में है और राष्ट्रपति को अपनी मूल संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कांग्रेस से विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। संविधान में इस संबंध में कुछ भी नहीं लिखा है।

नौवें सर्किट के लिए अमेरिका की अपील न्यायालय ने इस संबंध में ट्रम्प प्रशासन की अपील को खारिज कर दिया और कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश सुसान इलस्टन द्वारा पहले जारी किए गए अस्थायी निषेधाज्ञा को बरकरार रखा। निषेधाज्ञा ने संघीय एजेंसियों और प्रबंधन और बजट कार्यालय को बड़े पैमाने पर छंटनी और संरचनात्मक पुनर्गठन के साथ आगे बढऩे से रोक दिया था। इल्स्टन ने अपने फ़ैसले में कहा था कि संघीय एजेंसियों में सुधार के लिये राष्ट्रपति को कांग्रेस की मंजूरी लेनी होगी। कांग्रेस की अनुमति के बिना एजेंसियाँ सामूहिक पुनर्गठन या छंटनी नहीं कर सकती हैं। कैलिफ़ोर्निया के उत्तरी जिले के लिए जिला कोर्ट ने निषेधाज्ञा को अनिश्चित काल तक बढ़ाने का फ़ैसला सुनाया। न्याय विभाग ने अगले दिन नौवें सर्किट में अपील दायर की।

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