जानलेवा हमले का आरोपी बरी, सबूतों के अभाव में कोर्ट ने दिए आदेश

दोनों व्यक्तियों ने घर के बाहर फायरिंग की थी

जानलेवा हमले का आरोपी बरी, सबूतों के अभाव में कोर्ट ने दिए आदेश

हमले और फायरिंग मामले में कुख्यात डकैत धनसिंह को अदालत ने बरी कर दिया। केकड़ी की एडीजे प्रथम अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में फैसला सुनाया। आरोप था कि दो बदमाशों ने घर के बाहर फायरिंग की, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं मिलने पर धनसिंह को संदेह का लाभ मिला।

अजमेर। जानलेवा हमले फायरिंग के मामले में अदालत ने जिले के कुख्यात डकैत धनसिंह को बरी कर दिया है। 2009 के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम केकड़ी ने फैसला सुनाते हुए कुख्यात डकैत धनसिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी करने के आदेश दिए हैं। धनसिंह के अधिवक्ता जी.एस. सोढ़ी ने बताया कि 2009 में पुलिस थाना भिनाय में बहादुर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि दोपहर लगभग 3 बजे बाईक पर दो व्यक्ति उनके घर के चक्कर काट रहे थे और उसके बड़े भाई शेर सिंह के बारे में पूछताछ कर रहे थे। शाम लगभग 8 बजे दो व्यक्ति बाईक से आए, जिनमें से एक व्यक्ति ने हैलमेट लगा रखा था और दूसरे व्यक्ति ने नकाब से अपना मुंह ढक रखा था। दोनों व्यक्तियों ने उनके घर के बाहर फायरिंग की थी।

बहादुर सिंह ने छिपकर अपनी जान बचाई थी। दोनों व्यक्तियों ने वहां खड़े अन्य लोगों पर भी फायर किया था। उक्त मामले में भिनाय थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाह दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में धनसिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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