किसान लोन क्लेम प्रक्रिया हुई आसान, अजमेर में 6 माह में 107 मामलों का निस्तारण
किसान ऋण राहत: मृतक ऋणी किसानों का कर्ज होगा माफ
राजस्थान सरकार ने अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए रिस्क रिलीफ फंड से ऑटोमैटिक क्लेम व्यवस्था शुरू की है। आत्महत्या के अतिरिक्त किसी भी कारण से मृत्यु होने पर, लोन के बराबर राशि का भुगतान सीधे किया जाएगा। इसके लिए नॉमिनी को मृत्यु प्रमाणपत्र को आधार और जन आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
अजमेर। राज्य सरकार ने सहकारिता विभाग के माध्यम से अल्पकालीन फसली लोन लेने वाले किसानो की आत्महत्या को छोड़कर किसी भी प्रकार से मृत्यु होने पर किए जाने वाले क्लेम का भुगतान अब सीधे सरकार के रिस्क रिलीफ फंड से ऑटोमेटीक व्वस्था के तहत किया जा रहा है।
इसके लिए किसान लोनी के नॉमिनी को मृत्यु होने वाले किसान का आधार कार्ड और जन आधार कार्ड से मृत्यु प्रमाण पत्र को लिंक करवाना आवश्यक है। अजमेर जिले मै अक्टूबर 2025 से अब तक 107 किसानो को क्लेम की राशि का भुगतान कर दिया गया है। भुगतान की राशि स्वीकृत लोन के दौरान 1 प्रतिशत अंसदान मै से किया जा रहा है। भुगतान की राशि लोन के बराबर की जा रही है।
Related Posts
Post Comment
Latest News
11 Sep 2026 18:36:55
दिल्ली एयरपोर्ट पर खराब मौसम के चलते श्रीनगर से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को जयपुर डायवर्ट किया।...

Comment List