इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ऋण दस्तावेजों पर मिलेगी स्टाम्प ड्यूटी से छूट
मुख्यमंत्री ने योजना के तहत स्वीकृत किए जाने वाले 50 हजार रुपए तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने की मंजूरी दी है।
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित प्रयोजनों के लिए पात्र व्यक्तियों के पक्ष में चिन्हित बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा 31 मार्च 2022 तक किए जाने वाले ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान करने का संवेदनशील निर्णय किया है।
कोरोना महामारी के कारण आजीविका के संकट से प्रभावित होने वाले स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने एवं उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 50 हजार रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई है। योजना का लक्ष्य गली-मोहल्ले में फेरी चलाने वालों, रिक्शाचालक, कुम्हार, दर्जी, धोबी, हेयर ड्रेसर, मिस्त्री, पेंटर आदि का काम कर गुजर बसर करने वालों तथा बेरोजगार युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें आजीविका एवं स्वरोजगार के लिए बिना किसी गारंटी के माइक्रो-क्रेडिट सुविधा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने योजना के तहत स्वीकृत किए जाने वाले 50 हजार रुपए तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट देने की मंजूरी दी है।

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