ब्लैकमेल कांड के 6 आरोपी दोषी करार, सभी को आजीवन कारावास की सजा

आरोपियों की ट्रायल कोर्ट में इसी साल सुनवाई पूरी हुई है

ब्लैकमेल कांड के 6 आरोपी दोषी करार, सभी को आजीवन कारावास की सजा

साल 1992 में 100 से अधिक कॉलेज की छात्राओं के साथ गैंगरेप और उनकी फोटो सर्कुलेट होने पर हंगामा हो गया था। इस मामले में 9 आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी है। इस मामले में एक आरोपी अब भी फरार है। 

जयपुर। कोर्ट ने अजमेर के ब्लैकमेल कांड में बाकी बचे 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अजमेर की विशेष अदालत पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है। इन सभी आरोपियों पर 23 जून 2001 को चार्जशीट पेश हुई थी। 6 आरोपियों की ट्रायल कोर्ट में इसी साल सुनवाई पूरी हुई है। 

साल 1992 में 100 से अधिक कॉलेज की छात्राओं के साथ गैंगरेप और उनकी फोटो सर्कुलेट होने पर हंगामा हो गया था। इस मामले में 9 आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी है। इस मामले में एक आरोपी अब भी फरार है। 

नवज्योति ने किया था मामले को उजागर
दैनिक नवज्योति समाचार पत्र द्वारा वर्ष 1992 में उजागर किया बहुत चर्चित अजमेर के अश्लील छायाचित्र ब्लैकमेल कांड के 6 आरोपियों को मंगलवार को पोक्सो प्रकरण की विशिष्ट न्यायालय संख्या दो के न्यायाधीश रंजन सिंह ने आजीवन कारावास और पांच पांच लख रुपए जुर्माना की सजा दी है। अदालत ने आरोपी नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, जमील चिश्ती, सोहेल गनी, इकबाल भाटी और नसीम उर्फ टार्जन को दंडित किया है। इस प्रकरण के 9 आरोपी पूर्व में दंडित हो चुके हैं। सहायक लोक अभियोजक निर्देशक वीरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि इस प्रकरण के पहले चरण में गिरफ्तार हुआ नसीम जमानत के बाद फरार हो गया था। बाद में वह दोबारा गिरफ्तार हुआ और उसके खिलाफ अलग से सुनवाई की जा रही थी। इसी दौरान फरार नफीस चिश्ती दिल्ली में बस से यात्रा करते हुए पकड़ा गया था। सलीम खादिम मोहल्ला में फरारी काटते हुए पकड़ा गया था। जमील चिश्ती ने अग्रिम जमानत प्राप्त की थी। इकबाल भाटी को पुलिस मुंबई से गिरफ्तार करके लाई थी। इसी तरह सोहेल गनी लगभग 28 साल फरारी काटने के बाद अदालत में उपस्थित हुआ था। उन्होंने बताया कि आरोपियों द्वारा अपराध करना प्रमाणित करने के लिए 104 गवाहों के बयान करवाए हैं।अदालत में सभी पक्षों को सुनने के बाद लगभग 208 पेज का फैसला लिखा है। मालूम हो के मंगलवार सुबह अदालत में आरोपियों को दोषी करार देकर पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। इस मुकदमे का एक आरोपी अलमास महाराज फरार चल रहा है।

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