निम्वोडा लघु सिंचाई परियोजना के लिए 70.32 हेक्टेयर भूमि होगी अवाप्त, सरकार की अधिसूचना जारी
पुनर्वास प्रक्रिया के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी
राज्य सरकार ने सामाजिक और सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं के लिए 70.32 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाने के लिए अधिसूचना जारी की है
जयपुर। राज्य सरकार ने सामाजिक और सार्वजनिक उपयोग की परियोजनाओं के लिए 70.32 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाने के लिए अधिसूचना जारी की है। जल संसाधन विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत निम्वोडा लघु सिंचाई परियोजनाओं के प्रभाव क्षेत्र में आने वाली भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास प्रक्रिया के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
इस अधिसूचना के तहत, राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) के तहत प्रस्तावित योजनाओं के लिए अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें पुनर्वास और पुनर्स्थापन को भी प्राथमिकता दी गई है। आदेश में जिला स्तर पर नियुक्ति अधिकारियों की भूमिका और प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए, प्रभावित क्षेत्रों की सूची प्रकाशित करने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करने को कहा गया है। यह कदम परियोजनाओं में पारदर्शिता और त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगा, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी।

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