अब 6 महीने तक राशन नहीं लिया तो रद्द हो सकता है आपका राशनकार्ड : ई-केवाईसी के बाद शुरू होगी पात्रता की दोबारा जांच, दो राज्यों में कार्ड वालों का एक होगा निरस्त
वेरीफिकेशन के बाद पात्र होने पर राशनकार्ड पुन: सक्रिय किया जा सकता
केन्द्र सरकार के नए नोटिफिकेशन के तहत राशनकार्ड धारी को छह महीने तक लगातार राशन नहीं लेने पर राशनकार्ड अस्थाई रूप से निरस्त किया जाएगा
जयपुर। केन्द्र सरकार के नए नोटिफिकेशन के तहत राशनकार्ड धारी को छह महीने तक लगातार राशन नहीं लेने पर राशनकार्ड अस्थाई रूप से निरस्त किया जाएगा। राजस्थान में भी यह प्रक्रिया शुरू होगी। केन्द्र ने सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे अगले तीन महीने में राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें और नए नियमों की पालना करें। राजस्थान में भी नए नियमों के तहत छह महीने तक राशन नहीं लेने वालों का राशनकार्ड अस्थाई रूप से निलंबित किया जाएगा। निलंबन के बाद अगले तीन महीनों में ई-केवाईसी के माध्यम से पात्रता की दोबारा जांच की जाएगी। वेरीफिकेशन के बाद पात्र होने पर राशनकार्ड पुन: सक्रिय किया जा सकता है। किसी के पास दो राज्यों में राशनकार्ड हैं तो उसका एक राशनकार्ड निरस्त किया जाएगा। हालांकि राजस्थान में फिलहाल राशनकार्ड धारकों की ई-केवाईसी का कार्य करीब 88 प्रतिशत तक पूरा हो गया है। राजस्थान में राशनकार्ड धारियों की करीब डेढ करोड़ संख्या है।
विभाग ने शेष लोगों से जल्दी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया है। ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत आधारकार्ड और बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए सक्षम लोगों के नाम हटवाने की कार्रवाई भी जारी है। प्रदेश में करीब 15 लाख सक्षम लोग गिवअप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवा चुके हैं। विभागीय अफसरों का कहना है कि फिलहाल ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। केन्द्र के आदेशों के अनुसार जल्दी ही तीन महीने और छह महीने से राशन नहीं लेने वाले राशनकार्ड धारकों का डेटा तैयार कर राशनकार्ड निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।

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