पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों को राहत : वित्त विभाग ने संशोधित किया नियम, सुरक्षा जमा राशि जमा करने की तारीख 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर की गई
निर्माण कार्यों में गति लाने और प्रक्रियाओं में आसानी के लिए लिया गया निर्णय
वित्त विभाग ने लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम में संशोधन करते हुए सुरक्षा जमा राशि जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है।
जयपुर। वित्त विभाग ने लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम में संशोधन करते हुए सुरक्षा जमा राशि जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 30 जून 2025 निर्धारित थी, जिसे अब 30 सितंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
यह आदेश 27 जून 2024 और 24 मार्च 2025 को जारी निर्देशों के आधार पर जारी किया गया है। सुरक्षा जमा राशि से संबंधित इस अवधि विस्तार का मुख्य उद्देश्य ठेकेदारों और अन्य संबंधित पक्षों को राहत प्रदान करना है, ताकि वे निर्धारित जमा प्रक्रिया को सुगमता से पूरा कर सकें।
आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि इस नई समय सीमा के भीतर सभी संबंधित संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें और इस आदेश का पालन करें। यह निर्णय प्रदेश के निर्माण और विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से लिया गया है और इससे विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहूलियत होगी।

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