सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में संशोधन, नियम 172 में बदलाव
वसूली के आधार और राशि की जानकारी
यदि कर्मचारी का तबादला हो जाता है, तो वसूली आदेश नए ड्राइंग व डिस्बर्सिंग ऑफिसर को तुरंत हस्तांतरित किया जाएगा।
जयपुर। राज्य सरकार ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के खण्ड-1, भाग-1 में संशोधन किया है। वित्त विभाग के आदेशानुसार नियम 172 में बदलाव किया गया है, जिसका उद्देश्य अतिरिक्त, अनियमित, या अनधिकृत भुगतानों की वसूली प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना है।नए नियम के अनुसार, यदि ऑडिट, आंतरिक लेखा परीक्षा, या विभागीय अधिकारियों द्वारा किसी कर्मचारी को किए गए अनधिकृत भुगतान का पता चलता है, तो संबंधित कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
इसमें वसूली के आधार और राशि की जानकारी होगी। कर्मचारी को नोटिस प्राप्ति के एक माह के भीतर आपत्ति दर्ज करानी होगी। आपत्ति पर वरिष्ठ लेखा अधिकारी की सलाह के बाद कार्यालय प्रमुख द्वारा वसूली का आदेश जारी होगा। यदि कर्मचारी का तबादला हो जाता है, तो वसूली आदेश नए ड्राइंग व डिस्बर्सिंग ऑफिसर को तुरंत हस्तांतरित किया जाएगा। इस संशोधन से वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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