मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के आदेश में संशोधन : रिपोर्ट और भुगतान की समयसीमा तय, पीड़ित परिवारों को बीमा राशि प्राप्त करने में नहीं होगी देरी

कार्यवाही अधिक पारदर्शी और समयबद्ध हो सकेगी

मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के आदेश में संशोधन : रिपोर्ट और भुगतान की समयसीमा तय, पीड़ित परिवारों को बीमा राशि प्राप्त करने में नहीं होगी देरी
वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह संशोधन समस्त स्तरों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जयपुर। वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना से संबंधित आदेशों में संशोधन किया है। इस संबंध में विभाग की ओर से संशोधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। नए प्रावधानों के तहत अब रिपोर्ट और भुगतान प्रक्रिया के लिए स्पष्ट समयसीमा तय कर दी गई है, जिससे योजना से जुड़ी कार्यवाही अधिक पारदर्शी और समयबद्ध हो सकेगी। संशोधित आदेश के अनुसार योजना आदेश के बिंदु संख्या 12 में संशोधन करते हुए यह प्रावधान जोड़ा गया है कि जिन प्रकरणों में पुलिस एफआईआर या एफएसएल रिपोर्ट लंबित हो, वहां रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर प्रकरण निस्तारित किया जाएगा। इससे पीड़ित परिवारों को बीमा राशि प्राप्त करने में देरी नहीं होगी।

इसके साथ ही, आदेश के बिंदु संख्या 13 (अर्थात् भुगतान व्यवस्था) में भी परिवर्तन किया गया है। अब योजना अंतर्गत प्रथम अपील का निस्तारण विभाग द्वारा आदेश जारी होने की तारीख से 60 दिन के भीतर किया जाएगा। यदि किसी प्रकरण में समयसीमा से देरी होती है, तो उसके लिए स्पष्ट कारण बताना आवश्यक होगा। द्वितीय अपील निदेशक पेंशन बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग को प्रस्तुत की जा सकेगी, जिसे आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर निपटाना होगा। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह संशोधन समस्त स्तरों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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