हाईकोर्ट से रास्ता साफ होने पर भी नहीं दी जा रही आयोगों में नियुक्तियां
याचिका खारिज करते हुए नियुक्तियों को हरी झंडी
जिन्होंने जल्दी नियुक्ति मिलने की आस में बार कौंसिल से अपना पंजीकरण भी सस्पेंड करा लिया।
जयपुर। उपभोक्ताओं के विवादों की सुनवाई के लिए बनाए गए राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोगों में नियुक्ति की प्रक्रिया ठप पड़ी हैं। पूर्व में हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले में यथास्थिति के आदेश दिए थे, लेकिन करीब एक पखवाड़ा पहले हाईकोर्ट याचिका को खारिज कर चुका है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने नियुक्तियों की कार्रवाई पूरी नहीं की हैं। हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने 105 लोगों के साक्षात्कार लेकर 73 चयनितों की सूची भी गत 7 मार्च को जारी कर की जा चुकी हैं। इन चयनितों में कुछ अभ्यर्थी एडवोकेट भी हैं। जिन्होंने जल्दी नियुक्ति मिलने की आस में बार कौंसिल से अपना पंजीकरण भी सस्पेंड करा लिया।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला आयोगों में अध्यक्ष एवं सदस्य के कुल 89 पदों पर नियुक्ति के लिए गत 9 नवंबर को आवेदन मांगे थे। इसके बाद 11 जनवरी को अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा आयोजित कर 31 जनवरी को परिणाम घोषित किया गया। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लेकर चयन सूची जारी की गई। इस बीच नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अदालत ने यथास्थिति के आदेश दे दिए। गत 3 अप्रैल को अदालत ने याचिका खारिज करते हुए नियुक्तियों को हरी झंडी दे दी।

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