एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक प्रकरण में बहस पूरी, 39 बार प्रभावी सुनवाई करने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित
चयनित पक्षकार अभ्यर्थियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई
इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद और एएजी विज्ञान शाह ने कहा कि अभी तक की जांच में 68 ट्रेनी दोषी पाए गए हैं।
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में 39 बार प्रभावी सुनवाई करने के बाद मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह और अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने बताया कि भर्ती परीक्षा की तीन स्तर पर शुचिता प्रभावित हुई है। आरपीएससी के स्तर पर तत्कालीन आयोग सदस्य ने पेपर लीक किया। वहीं परीक्षा केन्द्र से भी पेपर लिए। इसके अलावा परीक्षा में डमी परीक्षार्थी बैठाए गए। पेपर लीक होने के बाद इसका पूरे प्रदेश भर में वितरण किया गया। ऐसे में चयनितों में से उन लोगों की छंटनी संभव नहीं है, जिन्होंने पेपर लीक का फायदा उठाया। वहीं एसओजी व कैबिनेट सब कमेटी और महाधिवक्ता ने भी अपनी पहली रिपोर्ट में यह बात मानी थी।
इसलिए भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद और एएजी विज्ञान शाह ने कहा कि अभी तक की जांच में 68 ट्रेनी दोषी पाए गए हैं। इनमें से 54 ट्रेनी को गिरफ्तार किया गया। आठ आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। कैबिनेट सब कमेटी ने हाल ही में फिलहाल भर्ती रद्द नहीं करने की सिफारिश दी है। जिसे मुख्यमंत्री स्तर पर स्वीकार किया गया है। ऐसे में याचिकाओं को खारिज किया जाए। वहीं चयनित अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कहा कि मामले में एसओजी ने विस्तृत जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की है। चयनित पक्षकार अभ्यर्थियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

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