घरेलू गैस सिलेंडर बुकिंग : ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य, एजेंसी के डायरी में डिलीवरी का रिकॉर्ड दर्ज करना जरूरी
कंपनी के सर्वर पर डिलीवरी की पुष्टि
प्रदेश में गैस किल्लत के चलते अब घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के दौरान ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य। बिना ओटीपी के न तो बुकिंग मान्य होगी और न ही सिलेंडर की डिलीवरी की जाएगी। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में यह फैसला।
जयपुर। प्रदेश में गैस किल्लत के चलते अब घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के दौरान ओटीपी वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। बिना ओटीपी के न तो बुकिंग मान्य होगी और न ही सिलेंडर की डिलीवरी की जाएगी। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया है। इससे विभाग को फर्जी बुकिंग, सिलेंडरों के डायवर्जन, गैर घरेलू उपयोग और कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है। अब उपभोक्ताओं को ऑनलाइन, मोबाइल ऐप या आईवीआरएस के माध्यम से बुकिंग करते समय अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करना होगा। सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी डिलीवरी पर्सन को ओटीपी बतानी होगी।
एजेंसी के डायरी में डिलीवरी का रिकॉर्ड दर्ज करना जरूरी होगा। उपभोक्ता फोन-पे, पेटीएम या अन्य यूपीआई माध्यमों से बुकिंग करता है तो उस स्थिति में भी ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन अनिवार्य रहेगा। अन्य माध्यम से बुकिंग को मान्यता नहीं दी जाएगी। केवल प्रमाणिक ऑथेंटिक बुकिंग ही संभव होगी। अन्य उपभोक्ता बुकिंग नहीं कर सकेगा। बुकिंग के बाद उपभोक्ता के मोबाइल पर कंपनी की ओर से डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड भेजा जाएगा। सिलेंडर की डिलीवरी के वक्त डिलीवरी बॉय को यह देना होगा। जिससे कंपनी के सर्वर पर डिलीवरी की पुष्टि हो सके। डिलीवरी के दौरान उपभोक्ता की पासबुक या डायरी में भी इस कोड की एंट्री करना अनिवार्य किया गया है।

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