मार्च वेतन बिलों को लेकर वित्त विभाग के निर्देश जारी, 1अप्रैल से कोष में होंगे फॉरवर्ड
मांग संख्या एवं कार्मिकों के वेतन का सत्यापन डीडीओ स्तर पर
विभागों को नए अथवा परिवर्तित बजट मदों में पद आवंटन एवं बजट वितरण की प्रक्रिया समय पर आईएफएमएस पर पूरी करनी होगी, अन्यथा डीडीओ को वेतन बिल तैयार करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
जयपुर। वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग ने माह मार्च 2026 (देय माह अप्रैल 2026) के संवेतन बिलों के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। शासन सचिव (वित्त-बजट) राजन विशाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, वेतन बिल आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पर तैयार कर 25 मार्च 2026 से आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डीडीओ) के लॉगिन में उपलब्ध करा दिए गए हैं। निर्देशों के मुताबिक, सभी संवेतन बिल वर्ष 2026-27 के बजट मदों से मैप कर तैयार किए जाएंगे। विभागों को नए अथवा परिवर्तित बजट मदों में पद आवंटन एवं बजट वितरण की प्रक्रिया समय पर आईएफएमएस पर पूरी करनी होगी, अन्यथा डीडीओ को वेतन बिल तैयार करने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सिस्टम जनरेटेड बिलों में बजट मद, मांग संख्या एवं कार्मिकों के वेतन का सत्यापन डीडीओ स्तर पर किया जाएगा।
इसके बाद ओटीपी आधारित लॉगिन के माध्यम से 1 अप्रैल 2026 को संबंधित कोषालयों को बिल फॉरवर्ड किए जा सकेंगे। इसके अलावा, स्थानांतरण से जुड़े मामलों में आईएफएमएस 3.0 पर जॉइनिंग, रिलीविंग और अतिरिक्त प्रभार की प्रक्रियाएं पूर्ण करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, कार्मिकों के डेटा का सत्यापन कार्यालयाध्यक्ष और डीडीओ स्तर पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों और कोष अधिकारियों को इन निर्देशों की पालना प्राथमिकता से सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि वेतन वितरण की प्रक्रिया समय पर और सुचारू रूप से पूरी हो सके।

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