सरकार ने एमएसीपी योजना में संशोधन पर स्पष्ट किया दिशा-निर्देश
संशोधित पे-लेवल की प्रभावी तिथि के अनुसार संशोधित किया जाएगा
वित्त विभाग ने एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के पे-लेवल में संशोधन पर विभागीय आदेशों को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है।
जयपुर। वित्त विभाग ने एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के पे-लेवल में संशोधन पर विभागीय आदेशों को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। यह स्पष्टीकरण 10 मार्च 2025 को जारी आदेशों की सही क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है।
वित्त विभाग ने पाया कि विभिन्न विभाग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के एमएसीपी के पे-लेवल में संशोधन दिनांक 01.04.2023 से कर रहे हैं, जबकि यह नियमानुसार 01.09.2024 से प्रभावी होना चाहिए।
आदेश में स्पष्ट किया गया कि राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार एमएसीपी योजना के तहत स्वीकृत वित्तीय उन्नयन को संबंधित पद के संशोधित पे-लेवल की प्रभावी तिथि के अनुसार संशोधित किया जाएगा।
वित्त विभाग ने निर्देश दिया है कि यदि किसी विभाग ने पूर्व में गलत तिथि से संशोधन किया है, तो ऐसे आदेशों को तत्काल वापस लिया जाए। साथ ही, अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए। यह कदम कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में पारदर्शिता और समानता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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