राजस्थान विधानसभा : ब्यावर में चारागाह भूमि में बसी कॉलोनियों का कोर्ट आदेशों के अनुसार नियमन होगा, हेमंत मीणा ने दी जानकारी
विधायक शंकर सिंह रावत के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा
ब्यावर के मालपुरा डाबला गांव चारागाह भूमि पर बसी कॉलोनी का मामला सदन में उठा। विधायक शंकर सिंह रावत के उठाए मामले में राजस्व राज्यमंत्री हेमंत मीणा ने जानकारी दी।
जयपुर। ब्यावर के मालपुरा डाबला गांव चारागाह भूमि पर बसी कॉलोनी का मामला सदन में उठा। विधायक शंकर सिंह रावत के उठाए मामले में राजस्व राज्यमंत्री हेमंत मीणा ने जानकारी दी।
विधायक शंकर सिंह रावत के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि ब्यावर के ग्राम पंचायत मालपुरा के प्रस्ताव आए है। अनापत्ति प्रमाण पत्र 2 मार्च 2023 के आधार पर उपखंड अधिकारी ब्यावर को 24 दिसंबर 2024 को निर्देश दिए। जिला कलेक्टर के मार्फत परियोजना के तहत आबादी आवंटन के प्रस्ताव प्रेषित किए थे। स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना 17 जनवरी 25 द्वारा ब्यावर की नगर परिषद सीमा में शामिल कर लिया गया है। अब डीएलबी को स्थानांतरित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। ग्राम मालपुरा को स्वायत्त शासन नगर परिषद ब्यावर की शहरी सीमा में सम्मिलित कर लिया गया है। संबंधित भूमि को शीघ्र भूमि को आवंटन किया जाएगा। बचे आबादी का प्रकरणों का निस्तारण स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किया जा सकता है। विधायक शंकर सिंह रावत ने कहा कि 2 मार्च 2023 से प्रस्ताव आ चुका है। 17 जनवरी 2025 को नगर परिषद सीमा में आया है। उससे पहले के लिए क्षतिपूर्ति के लिए अधिकारी ने प्रक्रिया में बाधित की कौन दोषी थे। मंत्री ने कहा कि मालपुरा ग्राम पंचायत चारागाह भूमि बची हुई है हाई कोर्ट में अपील के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट जोधपुर में याचिका भूमि की बसावट 1986 से पहले होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के नॉर्म्स के अनुसार इसका निस्तारण किया जाएगा।

Comment List