जल संसाधन विभाग का अवैध नाकों पर सख्त रुख, कार्रवाई के निर्देश जारी
सिंचाई नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी
जल संसाधन विभाग ने विभागीय स्वीकृति के बिना बनाए गए अवैध नाकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं
जयपुर। जल संसाधन विभाग ने विभागीय स्वीकृति के बिना बनाए गए अवैध नाकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इन नाकों के माध्यम से कुछ काश्तकार अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, जिससे अन्य किसानों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अधीक्षण अभियंता धीरज चावला ने बताया कि अवैध नाकों के खिलाफ शिकायतें मुख्य अभियंता, जिला कलेक्टर और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्राप्त हो रही हैं। इन शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य अभियंता द्वारा 10 फरवरी 2023 को जारी परिपत्र के अनुसार, अवैध नाके मध्य फसल अवधि से पहले संबंधित काश्तकार के खर्चे पर बंद किए जाएंगे। अवैध नाका बंद न करने पर तावान की कार्रवाई और पुलिस सहायता से उन्हें बंद करने का प्रावधान है। काश्तकारों द्वारा बाधा उत्पन्न करने या बंद नाकों को पुनः चालू करने पर एफआईआर दर्ज कर सिंचाई नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय के स्थगन आदेशों का पालन सुनिश्चित करते हुए उनके शीघ्र निस्तारण की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी।

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