बरसात से कटाई के बाद रखी फसल खराब होने पर मिल सकेगा बीमा क्लेम, 72 घण्टे में देनी होगी सूचना

कृषि विभाग नेें बीमा कम्पनियों को तत्काल सर्वे कार्यवाही करने के निर्देश दिये

बरसात से कटाई के बाद रखी फसल खराब होने पर मिल सकेगा बीमा क्लेम, 72 घण्टे में देनी होगी सूचना

कृषि आयुक्त गौरव अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों एवं बीमा कम्पनियों को तत्काल फील्ड में पहुंचकर फसल खराबे का सर्वे प्रारंभ करने के निर्देश दिये है, ताकि प्रभावित किसानों को बीमित फसलों के नुकसान का क्लेम दिलवाकर राहत प्रदान की जा सके।

जयपुर। राज्य में वर्तमान में हो रही बरसात से कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत नुकसान की भरपाई हो सकेगी, जिसके लिए प्रभावित बीमित फसल के काश्तकार को 72 घण्टे के भीतर खराबे की सूचना सम्बन्धित जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी को देनी होगी। कृषि विभाग नेें बीमा कम्पनियों को तत्काल सर्वे कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

कृृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि राज्य में कुछ स्थानों पर असामयिक वर्षा के कारण खरीफ की फसलों में नुकसान होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत असामयिक वर्षा के कारण फसल कटाई उपरान्त खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन की अवधि में नुकसान होने पर व्यक्तिगत आधार पर बीमा आवरण उपलब्ध है। कटारिया ने बताया कि असामयिक वर्षा से प्रभावित काश्तकारों के लिए बीमित फसल के नुकसान की सूचना 72 घण्टे के भीतर जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी को देना जरूरी है, ताकि नुकसान का आंकलन कर बीमा क्लेम देने की कार्यवाही की जा सके। उन्होंने बताया कि फसल में हुए नुकसान की सूचना बीमा कम्पनी के टॉल फ्री नम्बर या क्रॉप इंश्योरेन्स ऐप के माध्यम से दी जा सकती है। इसके अलावा प्रभावित किसान जिले में कार्यरत बीमा कम्पनी, कृृषि कार्यालय अथवा सम्बन्धित बैंक को भी हानि प्रपत्र भरकर सूचना दे सकते है। 

कृषि आयुक्त गौरव अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों एवं बीमा कम्पनियों को तत्काल फील्ड में पहुंचकर फसल खराबे का सर्वे प्रारंभ करने के निर्देश दिये है, ताकि प्रभावित किसानों को बीमित फसलों के नुकसान का क्लेम दिलवाकर राहत प्रदान की जा सके।

किसान इन टॉल फ्री नम्बरों पर दे सकते हैं सूचना
कृषि मंत्री कटारिया ने राज्य में कार्यरत बीमा कम्पनियों की जानकारी देते हुए बताया कि अलवर, बूंदी और श्रीगंगानगर जिले के किसान क्षेमा जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी के टॉल फ्री नम्बर 18005723013 पर सूचना दे सकते है। इसी प्रकार भरतपुर, चूरू, डूंगरपुर, जालौर, करौली, राजसंमद और टोंक जिले के किसान रिलाइन्स जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी के टॉल फ्री नम्बर 18001024088 पर तथा अजमेर, बांसवाडा, बांरा, बाडमेर, भीलवाडा, बीकानेर चित्तौडगढ, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ, जयपुर, जैसलमेर, झालावाड, जोधपुर, झुन्झूनू, कोटा, नागौर, पाली, प्रतापगढ, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही एवं उदयपुर जिले के किसान एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लि0 के टॉल फ्री नम्बर 18001809519 पर सूचना दे सकते है

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