बरसात से कटाई के बाद रखी फसल खराब होने पर मिलेगा बीमा क्लेम, 72 घंटे में देनी होगी सूचना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत नुकसान की हो सकेगी भरपाई
रखी फसल खराब होने पर किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत मुआवजा। 72 घंटे के भीतर पोर्टल, हेल्पलाइन 14447, ऐप या कृषि कार्यालय में सूचना देना जरूरी। विभाग ने शिविर लगाकर किसानों से सूचना लेकर बीमा कंपनी को तुरंत भेजने के दिए निर्देश।
जयपुर। प्रदेश में मानूसन के चलते खेतों में काटकर रखी गई फसल के खराब होने पर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को 72 घंटे में पोर्टल पर इसकी जानकारी देनी होगी। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के शासन सचिव राजन विशाल ने बताया कि राज्य में वर्तमान में हो रही बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि, चक्रवर्ती वर्षा एवं चक्रवात से कटाई के बाद 14 दिन तक की अवधि तक खेत में सुखाने के लिए रखी फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत नुकसान की भरपाई हो सकेगी।
इसके लिए प्रभावित बीमित फसल के काश्तकार को 72 घंटे के भीतर खराबे की सूचना कृषि रक्षक पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 14447 अथवा क्रोप इन्श्योरेंस एप, नजदीकी बैंक या कृषि कार्यालय में पर देनी होगी। उन्होंने तकनीकी कारणों से टोल फ्री नम्बर पर बीमित कृषकों की ओर से नियत अवधि में शिविर लगाकर पात्र बीमित कृषकों से इन्टीमेशन प्राप्त कर संबंधित बीमा कंपनी को उसी दिन सुपुर्द करने के निर्देश दिए।

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