स्थानीय निकायों में बकाया लीज एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज माफ, वित्त विभाग ने दी छूट
आदेश 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा
छूट वित्त विभाग की सहमति से 25 फरवरी 2025 को जारी आदेश के अनुसार एकमुश्त लीज़ राशि जमा कराने पर लागू होगी।
जयपुर। राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के नियम 31 के तहत निर्णय लेते हुए वर्ष 2023-24 तक के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखंडों और भवनों की बकाया लीज राशि पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की है।
यह छूट वित्त विभाग की सहमति से 25 फरवरी 2025 को जारी आदेश के अनुसार एकमुश्त लीज़ राशि जमा कराने पर लागू होगी। आदेश 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले से निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जाएगा और पहले जमा कराई गई राशि लौटाई नहीं जाएगी। आदेश के अनुसार, यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। डीएलबी निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव इन्द्रजीत सिंह ने इसके आदेश जारी किए है। इस फैसले का उद्देश्य आम नागरिकों को राहत प्रदान करना और लंबित राजस्व वसूली को प्रोत्साहन देना है।
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