सहकारिता अधिनियम के प्रकरणों की समयबद्ध करें जांच : मंजू राजपाल ने दिए निर्देश, कहा- कार्रवाई में बनी रहे पारदर्शिता और गति
जांच के परिणामों की प्रति ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए
राजपाल ने शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए न्यायालय में लंबित मामलों की मॉनिटरिंग और स्टे हटाने के प्रयासों को तेज करने के निर्देश दिए।
जयपुर। सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम-2001 की धारा 55 और 57 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की जांच मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रक्रियाएं अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित की जाएं, ताकि कार्रवाई में पारदर्शिता और गति बनी रहे। जांच के परिणामों की प्रति ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए।
राजपाल ने शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए न्यायालय में लंबित मामलों की मॉनिटरिंग और स्टे हटाने के प्रयासों को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने जयपुर, जोधपुर और बीकानेर खंडों की प्रगति की विशेष समीक्षा की। बैठक में अतिरिक्त रजिस्ट्रार, जिला उप रजिस्ट्रार और केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक ऑनलाइन शामिल हुए। संबंधित रिपोर्टें समय पर प्रधान कार्यालय व खंड कार्यालयों को भेजने के निर्देश भी दिए गए।

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