परिवहन उड़नदस्तों को अब हर महीने में 300 चालान करना अनिवार्य, ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी और सख्त कार्रवाई
निरीक्षक और उप निरीक्षकों को अवकाश नहीं
आरटीओ द्वितीय धर्मेन्द्र चौधरी ने यातायात अनुशासन को सख्ती से लागू करने के लिए उड़नदस्तों पर कड़ा निर्देश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब प्रत्येक उड़नदस्ते को दिसंबर माह में कम से कम 300 चालान करना अनिवार्य होगा। इनमें कम से कम 10 चालान ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध तथा 5 चालान यात्री वाहनों द्वारा परमिट शर्तों के उल्लंघन पर किए जाने होंगे।
जयपुर। आरटीओ द्वितीय धर्मेन्द्र चौधरी ने यातायात अनुशासन को सख्ती से लागू करने के लिए पर कड़ा निर्देश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब प्रत्येक उड़नदस्ते को दिसंबर माह में कम से कम 300 चालान करना अनिवार्य होगा। इनमें कम से कम 10 चालान ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध तथा 5 चालान यात्री वाहनों द्वारा परमिट शर्तों के उल्लंघन पर किए जाने होंगे। आरटीओ ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित लक्ष्य पूरा होने तक उड़नदस्ते में तैनात निरीक्षक और उप निरीक्षकों को अवकाश नहीं दिया जाएगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि ओवरलोड वाहनों पर प्रभावी और सख्त कार्रवाई की जाए ताकि सड़क सुरक्षा और परिवहन अनुशासन को मजबूत किया जा सके। साथ ही डीटीओ स्वयं फील्ड में जाकर उड़नदस्तों की कार्रवाई की मॉनिटरिंग करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि अभियान में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए। नए निर्देशों के बाद विभाग में अनुशासन और सख्ती बढ़ने की उम्मीद है, जिससे यातायात व्यवस्था को और सुरक्षित व नियंत्रित बनाया जा सकेगा।

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