हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को दी गर्भपात की अनुमति
ह आदेश पीड़िता की याचिका पर दिए
हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई नाबालिग लड़की को भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी है। भ्रूण को डीएनए जांच के लिए सुरक्षित रखने को कहा है।
जयपुर। हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के चलते गर्भवती हुई नाबालिग लड़की को भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी है। भ्रूण को डीएनए जांच के लिए सुरक्षित रखने को कहा है। कोर्ट ने यह आदेश पीड़िता की याचिका पर दिए। याचिका में कहा कि याचिकाकर्ता के पड़ोस में रहने वाले आरोपी ने उसे घर में अकेला देखकर दुष्कर्म किया। उसने थाने में रिपोर्ट भी दी थी।
दुष्कर्म के चलते वह गर्भवती हो गई। यदि बच्चा हुआ, तो उसे सामाजिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत होने वाले बच्चे से ज्यादा अधिकार पीड़िता का हैं। ऐसे में उसे गर्भपात की अनुमति दी जाए। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को गर्भपात की अनुमति दी है।

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