कानूनी शिकंजा : अब अपराधी के साथ उसकी काली कमाई की खैर नहीं, पुलिस ने नई शक्ति धारा 107 का उपयोग किया शुरू
कई रेंज में दर्जनों अपराधियों की करोड़ों की सम्पत्तियां अब कुर्क होना शुरू
बी एनएस की धारा 107 के तहत अपराध के जरिए इकट्ठी की गई सम्पति को जब्त और कुर्क करने से अपराधियों पर अकुंश लगाने में बड़ी मदद मिलेगी।
जयपुर। प्रदेश में अपराध कर लाखों रुपए की सम्पत्ति इकट्ठी करने वाले बदमाशों की अब खैर नहीं। राज्य पुलिस ने बीएनएस की धारा 107 का मजबूती से उपयोग शुरू कर दिया है। पुलिस महानिदेशक यूआर साहू का कहना है कि इस नए प्रावधान से पुलिस को बहुत ताकत मिली है। इसमें प्रावधान है कि चोरी, लूट, डकैती, फिरौती, नकबजनी, नशीले द्रव्यों की तस्करी और साइबर क्राइम समेत किसी भी क्राइम से यदि कोई चल-अचल संपत्ति जुटाई है तो उसे सीज कर लिया जाएगा। पुलिस अपराधी से मिली हर सम्पत्ति को चिन्हित करेगी, खासकर उसे जो इन अपराधों से हासिल हुई है।अब इसे जब्त कर कुर्क किया जाएगा और आखिर यह सम्पत्ति सरकार की होगी। प्रदेश में धारा 107 के इस्तेमाल ने अपराधियों में खौफ बढ़ा दिया है।
01 केस
15 करोड़ की सम्पत्ति आयकर विभाग ने की अटैच
प्रतापगढ़ पुलिस ने ड्रग-भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया। कुख्यात भूमाफिया और फिरौंतीबाज जानशेर खान पुत्र शेरनवाज निवासी अखेपुर की 15 करोड़ बाजार मूल्य की बेनामी संपति को आयकर विभाग ने अटैच कर लिया। यह सम्पत्ति (कृषि भूमि) जानशेर ने चार सहयोगियों के नाम से बगवास क्षेत्र में ली थी। नवम्बर 2023 में व्यवसायी मुस्तफा बोहरा के आत्महत्या प्रकरण में गिरफ्तार भूमाफिया जानशेर खान काफी समय से प्रतागपढ़ शहर और आसपास के क्षेत्र में सक्रिय था। थानाधिकारी प्रतापगढ़ की जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन एसपी अमित कुमार ने बेनामी सम्पतियों को चिन्हित कर अटैच-जब्त कराने के लिए प्रस्ताव इनकम टैक्स विभाग जयपुर को भिजवाए थे। जानशेर शहर एवं आस-पास के क्षेत्र में विवादित सम्पतियों में डर दिखा कम दाम में सौदा करवा देता अथवा स्वयं के या अपने रिश्तेदारों व सहयोगियों के नाम पर रजिस्ट्री करवा देता व अपने कब्जे में कर लेता है।
02 केस
मादक पदार्थ तस्कर के पास 70 लाख की सम्पत्ति
भरतपुर रेंज के भरतपुर जिले के अटलबंद थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर भरतसिंह उर्फ भारती निवासी धाऊपायसा भरतपुर के अपराध की सूची बनाई। खुलासा हुआ कि इसने तस्करी से 70 लाख रुपए की सम्पत्ति बनाई है। इसके खिलाफ छह मामले दर्ज हैं। रेंज में जिला पुलिस ने इसकी सम्पत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
क्या है बीएनएस-107
भारतीय नागरिक संहिता (बीएनएस) की धारा 107 अपराधियों की उन चल-अचल संपत्तियों को कुर्क और जब्त करने का अधिकार देती है, जो अपराधों से हासिल की गई हैं। जैसे खेत, जमीन, दुकान, मकान, मोबाइल, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सोना-चांदी या कोई बेशकीमती चीज। इस सम्पति को पुलिस अपनी जांच में अपराध से कमाई सम्पत्ति मानती है तो पुलिस इसे चिन्हित कर जब्त करेगी। कोर्ट में एसपी इस्तगासा करेंगे। कोर्ट संबंधित व्यक्ति से सम्पत्ति की वैधता को लेकर जवाबतलब करेगा। तय समय पर कोई सही जवाब नहीं देता है तो कोर्ट संबंधित कलक्टर को सम्पति कुर्क का आदेश देगा।
बीएनएस की धारा 107 के तहत अपराधियों की सम्पत्ति जब्त करने से अपराध में कमी आएगी। आपराधिक सम्पत्ति के संबंध में ईडी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और अपराधियों पर अंकुश लगेगा।
अजय जैन, एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट
बीएनएस की धारा 107 के तहत अपराध के जरिए इकट्ठी की गई सम्पति को जब्त और कुर्क करने से अपराधियों पर अकुंश लगाने में बड़ी मदद मिलेगी।
उमेश मिश्रा पूर्व डीजीपी राजस्थान
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