वित्त विभाग का आदेश, पीडी खातों की जमा राशि पर 2.50% वार्षिक ब्याज देय

राजकीय कंपनियों सहित अन्य पात्र संस्थाओं पर लागू

वित्त विभाग का आदेश, पीडी खातों की जमा राशि पर 2.50% वार्षिक ब्याज देय
राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और राजकीय कंपनियों के ब्याज सहित निजी निक्षेप खातों में जमा राशि पर ब्याज भुगतान की दर निर्धारित। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी।

जयपुर। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और राजकीय कंपनियों के ब्याज सहित निजी निक्षेप (पीडी) खातों में जमा राशि पर ब्याज भुगतान की दर निर्धारित कर दी है। वित्त (वेज एंड मीन्स) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से पीडी खातों में जमा ऐसी राशि, जो तीन माह या उससे अधिक अवधि तक जमा रहेगी, उस पर 2.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ब्याज देय होगा। यह व्यवस्था स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थानों तथा राजकीय कंपनियों सहित अन्य पात्र संस्थाओं पर लागू होगी।

वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव हरीश लड्ढा द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि तीन माह से कम अवधि की जमाओं पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यह आदेश विभाग के 7 जुलाई 2025 को जारी संशोधित आदेश की निरंतरता में जारी किया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से विभिन्न स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं को अपनी अधिशेष निधि को निर्धारित अवधि तक पीडी खातों में रखने पर ब्याज का लाभ मिल सकेगा।

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