भू-अर्जन की अधिसूचना जारी : भरतपुर कृषि मंडी विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू
सार्वजनिक हित के कार्यों में तेजी आने की संभावना
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने भरतपुर जिले के ग्राम चक भांडर में कृषि उपज मंडी समिति भरतपुर के नए निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की है
जयपुर। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने भरतपुर जिले के ग्राम चक भांडर में कृषि उपज मंडी समिति भरतपुर के नए निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना ‘उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013’ की धारा 4(1) के अंतर्गत जारी की गई है।
राज्य सरकार को यह प्रतीत हुआ है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उक्त भूमि की आवश्यकता है। अधिसूचना के अनुसार अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन से छूट दी गई है, क्योंकि यह अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार पूर्वस्वीकृत योजनाओं में शामिल है। भरतपुर विकास प्राधिकरण को उक्त अधिसूचना की जानकारी नियम 6(8) के अनुसार ग्राम पंचायत एवं संबंधित कार्यालयों में चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह अधिसूचना पूर्व में जारी शासन सचिव की अधिसूचना के तहत जारी नीतियों के अंतर्गत है। इससे भरतपुर जिले में कृषि मंडी के विस्तार और सार्वजनिक हित के कार्यों में तेजी आने की संभावना है।

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