पंचायत चुनाव का असर शराब पर भी, जानें कब-कब बंद रहेंगी दुकानें?
पंचायत चुनाव में शराब पर शिकंजा
जयपुर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव को देखते हुए जयपुर जिले में विभिन्न चरणों में सूखा दिवस घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर संदेश नायक ने जिला परिषद, पंचायत समिति तथा पंच-सरपंच चुनाव के मतदान और मतगणना के दौरान शराब की बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के साथ उनके पांच किलोमीटर के परिधीय क्षेत्र में भी लागू रहेगा। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए प्रथम चरण में 20 अक्टूबर शाम 6 बजे से 22 अक्टूबर शाम 6 बजे तक, दूसरे चरण में 26 से 28 अक्टूबर, तीसरे चरण में 1 से 3 नवंबर तथा चौथे चरण में 12 से 14 नवंबर तक सूखा दिवस रहेगा। इन सभी चरणों में प्रतिबंध की शुरुआत मतदान से पहले शाम 6 बजे होगी और निर्धारित अंतिम दिन शाम 6 बजे तक जारी रहेगी।
वहीं, पंच एवं सरपंच पदों के चुनाव के लिए प्रथम चरण में 22 अक्टूबर शाम 6 बजे से 24 अक्टूबर को मतगणना समाप्त होने तक, दूसरे चरण में 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर, तीसरे चरण में 3 से 5 नवंबर तथा चौथे चरण में 14 से 16 नवंबर तक शराबबंदी लागू रहेगी। इन चरणों में भी प्रतिबंध मतगणना समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। इसके अलावा जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना के लिए निर्धारित 20 नवंबर 2026 को भी संबंधित पंचायत क्षेत्रों में सूखा दिवस रहेगा। प्रशासन का उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराना है।

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